Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को भी दिल्ली के एलजी की तरह की प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी. जिससे अब वहां भी सरकार बिना उपराज्यपाल की इजाजत के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर पाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन किया. एमएचए ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं. नियमों में यह संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 12 जुलाई से लागू हो गए है.
सरकार से अधिक शक्तियां एलजी के पास
आपको बता दें कि जब से जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, मगर जब भी जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे, तो सरकार का गठन होगा और ऐसे में चुनी हुई सरकार से अधिक शक्तियां उपराज्यपाल के पास ही रहेंगी. ये शक्तियां वैसी ही होंगी जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं.
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