प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने पर भी लागू रहेंगी पाबंदियां

लखनऊ। 38 दिनों के बाद पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया। अब सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित शर्तों के साथ गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू व शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। प्रदेश में एक मई से पूरी तरह कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए छूट दी गई थी। जून के अंत में जैसे-जैसे कोरोना के मामले कम होने लगे, वैसे-वैसे कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाने लगी। एक जून से 600 से कम सक्रिय मामले वाले जिलों को दिन के कर्फ्यू से राहत दी जाने लगी थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि नए केस में कमी जारी रही तो आने वाले दिनों में और राहत दी जाएगी। इसमें शादी विवाह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने, जिम, शॉपिंग माल और सिनेमा हाल खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्द ही रात के कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच लोगों के प्रवेश का नियम ही लागू रहेगा। विवाह या समारोहों में अधिकतम 25 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति की ही छूट रहेगी। प्रदेश में समस्त शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे और धार्मिक आयोजन होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित भीड़ और अन्य सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियां जैसे- स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई व परिवहन के निर्धारित संचालन को जारी रखा जाएगा। इस प्रकार की सेवाएं निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतर्राज्यीय एवं संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

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