अब वारिस को मिलेगा पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ

अमेठी। किसानों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ अब वारिस को भी मिलेगा। अब तक किसान की मौत के बाद किस्त रोक दी जाती थी। प्रमुख सचिव ने विभाग को पत्र जारी कर योजना से आच्छादित किसान की मौत होने पर उसके वारिस का चयन व सत्यापन कर पोर्टल पर डाटा अपलोड करते हुए योजना की किस्त निर्गत कराने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत चयनित किसानों को तीन किस्तों में छह हजार रुपये प्रति वर्ष दी जाती है। अब तक किसान की मौत के बाद किस्त रोक दी जाती थी। सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए योजना का लाभ अब चयनित किसान की मौत के बाद उनके वारिस को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। शासन स्तर पर निर्णय होने के बाद प्रमुख सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने डीएम व कृषि विभाग को पत्र जारी किया है। पत्र में किसान के मौत की सूचना के बाद आगामी किस्त को बाधित कर विभाग के फील्ड अधिकारी व तहसील प्रशासन को सूची प्रेषित की जाएगी। सूची के बाद राजस्व कर्मी खतौनी मेें वारिस का अंकन करेंगे तो विभागीय कर्मी वारिस का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद यदि वारिस चयन में कोई विवाद नहीं होगा तो सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। रिपोर्ट अपलोड होने के बाद वारिस को योजना से आच्छादित किया जाएगा। प्रमुख सचिव का पत्र मिलने के बाद कृषि विभाग योजना में मृत किसानों की सूचना संकलित करने के साथ ही निर्देशों के अनुसार वारिस को आच्छादित कराने की कोशिश में जुट गया है। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि मृत किसानों को चिह्नित करने के बाद वारिस का आधार कार्ड, बैंक पास बुक तथा स्वयं की ओर से घोषित प्रमाण पत्र प्राप्त कर उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

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