गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को जमानत पाने का नहीं है आधार: हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा वाहन चोरी गैंग के सदस्य को जमानत दी तो आगे भी अपराध दोहरा सकता है। याची का लंबा आपराधिक इतिहास होने के कारण दर्ज मामलों में जमानत मिलना गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में जमानत पाने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा अभियोजन के मुख्य गवाह के बयान दर्ज होने के बाद जमानत अर्जी दे सकते हैं। याची के पास से 11 मोटर साइकिलें बरामद की गईं हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने बागपत के गौरव की अर्जी पर दिया है। याची का कहना था उसके खिलाफ दो केस है। दोनों में जमानत पर है, जबकि अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लंबा आपराधिक इतिहास है। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने वाली अदालत को सही तथ्य नहीं बताए गए। अन्य मामलों में जमानत पर होना जमानत पाने का आधार नहीं बन सकता।

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