वाराणसी। कोरोना संक्रमण से बचाव और आगामी त्योहारों के मद्देनजर वाराणसी जिले में शनिवार से आगामी सात सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार, कोई भी भवन स्वामी किराएदार रखने से पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर मनाही रहेगी। कोई भी व्यक्ति सामाजिक विद्वेष का वक्तव्य नहीं देगा। सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग धीमी आवाज में होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। ऑनलाइन भी पटाखे की बिक्री नहीं होगी। गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। हूटर नहीं बजाए जाएंगे। कोई डंडा लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति नहीं जुट सकेंगे। असामाजिक तत्वों को कोई प्रश्रय नहीं देगा। कोई यातायात अवरुद्ध नहीं करेगा। परीक्षाओं को प्रभावित नहीं करेगा। परीक्षा भवन में इलेक्ट्रानिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जुलाई के अंतिम हफ्ते से लेकर सितंबर तक सावन, रक्षाबंधन, बकरीद, जन्माष्टमी और गुरु पर्व जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए जिले में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है।