लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बाइकों व अन्य वाहनों के मॉडिफाइड सायलेंसर से लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर बेहद सख्त रुख दिखाया है। अदालत नेे कानफोडू आवाज को एकांतता के अधिकार का हनन बताते हुए संबंधित आला अफसरों को इस पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। यही नहीं कोर्ट ने परिवहन व गृह विभाग के प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन सहित लखनऊ के यातायात पुलिस उपायुक्त से 10 अगस्त को इस आदेश पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने मामले का स्वयं संज्ञान लेकर मॉडिफाइड सायलेंसर से ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से जनहित याचिका कायम करने के निर्देश देते हुए यह अहम आदेश पारित किया। अदालत ने तमाम देशी-विदेशी दोपहिया व अन्य वाहनों के सायलेंसर में मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार कर मनमर्जी से उनमें बदलाव कराकर कानफोड़ू आवाज पैदा करने को लोगों की आजादी में खलल माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसी मोटरसाइकिलें चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।