चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियम 2021 के कुछ उप-खंडों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। इसी तरह का एक आदेश पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दिया था। नियम-9 के (1) और (3) उप-खंडों में आचार संहिता के पालन की बात कही गई थी। इन्हें इस साल फरवरी में आईटी नियमों में जोड़ा गया था। वॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 14 अगस्त को भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। अदालत ने आईटी नियम 2021 के कुछ खंडों पर रोक लगाई थी जिसमें आचार संहिता पालन की बात कही गई थी। गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी आदिकेशावुलु ने आईटी नियमों के कुछ उप खंडों पर रोक लगा दी। इस संबंध में याचिका संगीतकार टीएम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, 13 मीडिया हाउस व कई अन्य लोगों ने दायर की थी। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं की इस दलील में दम है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के मीडिया को उनकी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है।