हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 वैक्सीन की डबल डोज के बिना कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश की एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जनता या चुनाव अधिकारियों के संपर्क में आने वाले हर प्रत्याशी, चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट या चालक के लिए दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सिर्फ दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व संबंधित जिला प्रशासन पर होगी। अगर कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसे अगली बार किसी रैली, बैठक आदि की कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर कोई स्टार प्रचारक उल्लंघन करता है तो उसे किसी अन्य जगह प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी(सीईओ) हिमाचल प्रदेश सी पालरासू ने बताया कि हर पोलिंग स्टेशन पर एक स्वास्थ्य कर्मी को कोविड नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।