नई दिल्ली। राजधानी के धार्मिक स्थल आज से खुल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों के पालन के साथ इन्हें श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना नियमों के सख्ती से पालन व मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। श्रद्धालुओं के बीच छह फीट की दूरी रखनी होगी। जिला प्रशासन और पुलिस धार्मिक स्थलों में भीड़भाड़ पर नजर रखेंगे। मंदिर परिसर में बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण 19 अप्रैल से मंदिरों को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद से ही श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से मंदिर भक्तों के लिए खोलने की अनुमति का इंतजार था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत धार्मिक स्थलों में केवल उन श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। प्रत्येक श्रद्धालु को मास्क का उपयोग करना होगा। प्रार्थना के लिए एक ही चटाई का उपयोग नहीं किया जाएगा। आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थल के अंदर प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति भी नहीं दी गई है। मंदिर प्रशासन को बैठने की व्यवस्था इस तरह करनी होगी, जिससे शारीरिक दूरी बनी रहे।