हरियाणा। पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान में विसंगतियों को लेकर दाखिल याचिका पर हरियाणा सरकार द्वारा चुनाव के लिए मांगी गई मंजूरी की अर्जी पर याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 30 नवंबर तक टाल दी है, जिससे चुनाव के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। हरियाणा सरकार अंडरटेकिंग दे चुकी है कि बिना अनुमति के चुनाव नहीं होेंगे। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा था कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो चुका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। सरकार ने कहा कि बीते दिनों कोरोना के प्रकोप के चलते चुनाव न करवाने का निर्णय लिया था। अब स्थिति बेहतर हो गई है इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। सरकार दो फेज में चुनाव करवाना चाहती है। पहले फेज में ग्राम पंचायत और दूसरे फेज में पंचायत समीति और जिला परिषद के चुनाव का प्रस्ताव है। सरकार ने कहा कि पहले उनकी ओर से कोर्ट में कहा गया था कि निकट भविष्य में सरकार चुनाव नहीं करवाएगी, ऐसे में अब चुनाव करवाने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। हाईकोर्ट में सरकार की अर्जी पर अब याची पक्ष ने जवाब के लिए समय मांग लिया है। ऐसे में अब चुनाव का मामला दिसंबर तक लटक गया है।