झारखंड। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दुकानों को खोलने की अनुमति देते हुए शुक्रवार को शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से बढ़ाकर 500 कर दी। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया। एक स्थान पर 500 से अधिक व्यक्तियों के बाहर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि 500 से अधिक व्यक्तियों के घर के अंदर या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि मेले, प्रदर्शनियों और जुलूसों पर रोक जारी रहेगी। कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायों की घोषणा के बाद पहली बार रविवार को दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पहले दुकानों को केवल कार्यदिवसों में रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि दुकानें, सिनेमा हॉल, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं। कक्षा 10 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी। आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति दी गई है, लेकिन कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही सरकार ने स्टेडियमों में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति दी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य रहेगा, बयान में कहा गया है कि मानदंडों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।