नई दिल्ली। सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को और ताकतवर बना दिया है। अब आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों व इनका दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं के खिलाफ प्राधिकरण एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। केंद्र सरकार ने दो नवंबर को (जुर्माने का अधिनिर्णय) नियम 2021 की अधिसूचना जारी की। नए नियमों के अनुसार इस कार्य के लिए प्राधिकरण अपने एक अधिकारी को विशेष तौर पर नियुक्त कर सकता है। अधिकारी द्वारा लगाई गई जुर्माने की राशि यूआईडीएआई के कोष में जमा की जाएगी। यदि किसी ने जुर्माना अदा नहीं किया तो भू-राजस्व नियमों के तहत संपत्ति नीलाम कर बकाया वसूल की जा सकेगी।