चेन्नई। तमिलनाडु पुलिस ने आतिशबाजी के आरोप में 2000 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर तय समय के बाद आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार राज्य सरकार ने पटाखा फोड़ने के लिए सुबह 6-7 व शाम में 7-8 बजे का समय तय किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन मामलों में पटाखों की दुकानों के खिलाफ मामले भी शामिल हैं, जिन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके उत्पादों को बेचा या संग्रहीत किया और अन्य मानदंडों का उल्लंघन किया।