नई दिल्ली। मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए एफसीआरए लाइसेंस को शनिवार को फिर से बहाल कर दिया गया है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम(एफसीआरए) की वेबसाइट के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से लाइसेंस के नवीनीकरण को अस्वीकार करने के दो सप्ताह बाद उसे बहाल किया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत गैर सरकारी संगठनों को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता को अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया था। सरकार की ओर से जारी एक नोटिस के मुताबिक इस वैधता का लाभ मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसे संगठनों को नहीं मिलना था। हालांकि अब उसकी वैधता को फिर से बहाल किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से लाइसेंस का नवीनीकरण न करने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सरकार की आलोचना की थी। लाइसेंस बहाल होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एफसीआरए पंजीकरण वापस मिल गया है। आगे लिखा कि प्यार की शक्ति 56 इंच की शक्ति से ज्यादा मजबूत है।