नई दिल्ली। पूर्व अग्निवीरों को BSF और CISF के बाद अब SSB, ITBP में भी पीईटी में छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पीईटी से छूट एवं SSB, BSF, ITBP एवं CISF में कांस्टेबल के भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों के लिए उपरोक्त प्रावधानों को शामिल कर आवश्यक संशोधन को नोटिफाई किया गया है। जबकि CRPF और असम राइफल के मामले में इसी तरह का संशोधन अधिसूचना के अंतिम चरण में है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय CISF में खाली पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। मंत्रालय ने कहा था कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पूर्व-अग्निवरों को पीईटी में भी छूट दी जाएगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को थल सेना नौसेना और वायु सेना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की गई थी। यह मोटे तौर पर 4 वर्ष के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर था। इस स्कीम के जरिए भर्ती होने वालों उम्मीदवारों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियो को नियमित सेवा कैडर में शामिल किए जाने की बात कही गई थी।