नई दिल्ली। ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहते हुए आदेश पारित किया है। हुजेफा की दलीलें सुनने के बाद पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग कार्बन डेटिग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश 12 मई को दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने पारित किया। इस बीच अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कहना है कि हिंदू पक्ष ख्याली पुलाव पका रहा है। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि दस्तावेजों के आधार पर यह पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को जहां बनाया गया वो पहले मंदिर था।
इससे पहले सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की दलीलों का संज्ञान लिया था और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी ।