Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने आज बिना आईडी प्रूफ के दो हजार के नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं, जिसे तुरंत सुनना जरूरी हो। याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई की अनुरोध करें।
आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई के बिना आईडी प्रूफ दो हजार के नोट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने बिना आईडी प्रूफ के दो हजार के नोट बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि नोट बदलने वाले की पहचान पुख्ता किये बिना उसे बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी ताकतों का फायदा हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने अपनी याचिका रखते हुए अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी कि रिजर्व बैंक का फैसला मनमाना है। उसे मंजूरी देकर हाईकोर्ट ने गलत किया है।