Manipur: इंटरनेट बैन मामले में तत्काल सुचीबद्ध करने से SC ने किया इनकार

Manipur Internet Shut Down : सुप्रीम कोर्ट ने आज मणिपुर में लागू इंटरनेट शटडाउन के मामले में दायर याचिका को तत्‍काल सुचीबद्ध करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बोस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है। कार्यवाही को यहां दोहराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील शादन फरासत को मणिपुर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने के लिए कहा।

आपको बता दें कि राज्‍य में जातीय हिंसा भडंकने के बाद से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट पर लगातार जारी प्रतिबंध के खिलाफ राज्य के दो लोगों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी।

उच्चतम न्यायालय सी विक्टर सिंह तथा एम जेम्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि प्रतिबंध, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार तथा इंटरनेट को संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर कोई व्यवसाय या कारोबार चलाने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

 

 

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