Brij Bhushan Case: पॉस्को मामले में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल

New Delhi: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों की जांच के मामले में एक हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि के WFI प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ ‘पॉक्सो की धारा के तहत अपराध का संकेत देने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो मामले को रद्द करने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। केस रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब जांच में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है।

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत आरोप पत्र दायर की। POCSO मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

 

 

 

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