Public Provident Fund: आज के समय में सेविंग्स करना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप भी निवेश के जरिए मोटी फंड इकठ्ठा करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करना आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। देश में सबसे लोकप्रिय निवेश में से एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई निवेशक कितना पीपीएफ खाते खोल सकता है और इसको लेकर क्या नियम हैं। आज हम यहां इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।
पीपीएफ में इंवेस्ट करने पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलती है। बता दें कि पीपीएफ पर मिलने वाला यह ब्याज दर जुलाई-सितंबर क्वार्टर में 8 फीसदी के पार जाने की उम्मीद है। ऐसे में पीपीएफ में निवेश करना काफी फायदेमंद है लेकिन उससे पहले हमें इससे जुड़ें नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट
स्मॉल सेविंग स्कीम्स की सबसे लोकप्रिय निवेश योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कोई भी भारतीय निवासी अपने नाम से खोल सकता है। वहीं नाबालिग बेटे या बेटी के लिए माता-पिता में से कोई एक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दादा-दादी पोते के अभिभावक के रूप में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।
एक व्यक्ति कितना खोल सकता है पीपीएफ खाता
पीपीएफ नियम के अनुसार, एक व्यक्ति केवल एक पीपीएफ खाता खोल सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक पीपीएफ खाते से अधिक खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, कुछ मामलों में देखा गया है कि इन्वेस्टर्स पीपीएफ के फायदे लेने के लिए पत्नी और नाबलिग बच्चे के नाम से पीपीएफ खाते खुलवा लेते हैं।
जानें क्या है पीपीएफ अकाउंट नियम
गौरतलब है कि अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर अपने खाता में वित्तीय वर्ष पूरा होने पर न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट के रूप में प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं निवेश अवधि की बात करें तो पीपीएफ खाते की निवेश अवधि 15 साल निर्धारित है। निवेशक 7वें वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष एक बार निकासी कर सकते हैं, लेकिन यह रकम 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है। साथ ही पीपीएफ निवेश के लिए न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये प्रति वर्ष है और अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष है।