Delhi: DERC चीफ की नियुक्ति को लेकर मतभेद जारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एक एक नाम दें सीएम और एलजी

DERC news updates: दिल्ली बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर कई दिनों से मतभेद चल रहा है। इसी बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना से कहा कि वे उन पूर्व न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करें, जो राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक की अध्यक्षता कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को ‘राजनीतिक’ कलह से ऊपर उठना होगा और उन्हें डीईआरसी अध्यक्ष के लिए एक नाम देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 20 जुलाई को फिर से विचार करेगी और दिल्ली सरकार के वकील तथा एलजी से कहा कि वे अदालत में केजरीवाल और सक्सेना को आज के घटनाक्रम से अवगत कराएं।  पीठ ने कहा कि ‘दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा और उन्हें डीईआरसी अध्यक्ष के लिए एक नाम देना चाहिए।’
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चार जुलाई को कहा था कि वह डीईआरसी अध्यक्ष जैसी नियुक्तियों को लेकर केंद्र के हालिया अध्यादेश के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करेगी जबकि दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार का राष्ट्रीय राजधानी के विद्युत नियामक प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण स्थगित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति कुमार की डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति शहर की आप सरकार और केंद्र के बीच टकराव का एक और मुद्दा बन गई है।

 

 

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