Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पर से हटाए जाने की मांग वाली दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत में दलीलों के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है.
Arvind Kejriwal: ये है मामला
आपको बता दें कि हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी.
Arvind Kejriwal का खुद का फैसला
वहीं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का खुद का फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं. हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकता है. इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है.
Arvind Kejriwal: विष्णु गुप्ता एलजी के पास दाखिल करेंगे अपील
होईकोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है. उपराज्यपाल कानून के अनुसार ही काम करेंगे. इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि अब वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं. क्योंकि वह अब उपराज्यपाल के पास अपनी अपील दाखिल करेंगे.
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