यूपी सरकार ने पीएम आवास योजना के बदले नियम, अब सिर्फ इन लोगों के नाम पर ही मिलेगा नया घर

PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव का ऐलान करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे.  उन्होंने महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं.

डिप्टी सीएम ने कहा कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत दिये जाने वाले आवास सिर्फ महिला मुखिया के नाम ही स्वीकृति किये जाएंगे. इसके अलावा, पुरुष मुखिया के नाम स्वीकृत आवासों को महिला मुखिया का नाम जोड़ना अनिवार्य होगा.

महिला मुखिया के नाम ही स्वीकृत होंगे नए घर

उन्‍होंने कहा कि इस योजना में बदलाव को लेकर सरकार की मंशा है कि उनके भीतर स्वामित्व का भाव आये तथा महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें. इसके तहत अब पुरुष के नाम स्वीकृत आवास में भी महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा.

विभाग की तरफ से दिया गया आवंटित घरों का ब्यौरा

ग्राम्य विकास विभाग ने बताया कि वर्तमान में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत महिला मुखिया के नाम स्वीकृत आवास 40.14 प्रतिशत है तथा पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत आवास का प्रतिशत 51.74 हैं. इस तरह कुल 91.87 प्रतिशत आवास महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनो के संयुक्त नाम से स्वीकृत किये गये हैं. 

जबकि सीएम आवास योजना के तहत 29.25 प्रतिशत आवास महिला मुखिया तथा 37.78 प्रतिशत आवास पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से स्वीकृत किये गये हैं. इस तरह कुल 67.03 प्रतिशत आवास महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से स्वीकृत किये गये हैं.

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