यूपी के हर जिलों में खुलेंगे इन बीमारियों के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, छोटे शहरों में मिलेगी छूट

UP Hospitals : हमारे प्रदेश के हर जिले में हृदयरोग, मूत्ररोग, मष्तिष्क रोग और कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए निजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेंगे। हम आपको बता दें कि, ग्रामीण इलाके में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने वाले निवेशकों को सरकार ज्यादा सुविधाएं देगी। इसके लिए सरकार नई स्वास्थ्य नीति ला रही है। इसी तरह सभी 75 जिलों में जिला मुख्यालय से दूर 100-100 बेड के अस्पताल खोले जाएंगे।

पांच वर्ष के लिए लागू होगी यह नीति

सरकार के मुताबिक, प्रदेश में हर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तारित करने के साथ ही निजी अस्पतालों में सुविधा बढ़ाई जा रही है। यह नीति पांच वर्ष के लिए लागू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में जल्‍द ही इसे मंजूरी मिलेगी। नई नीति के जरिए सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की प्रयास किया जा रहा है। 

हाल में ही सीएम योगी स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुकें हैं। उन्होंने निर्देश भी दिया है कि प्रदेश के स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को विश्व स्तरीय बनाया जाए।

युवाओं को भी मिलेगा रोजगार

जानकारी के अनुसार, इस नई नीति की स्वीकृति मिलने के बाद अगले तीन माह में कम से कम 20 जिलों में अस्पतालों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शर्त यह है कि नए अस्पतालों में नर्सिंग, पैरामेडिकल और डॉक्टरों की नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।

क्या- क्या मिलेगी प्रमुख छूट

इस नई नीति के दौरान निवेशकों को भूमि खरीद में स्टाम्प ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट, बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता, जल्द अनुमोदन (एनओसी) की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही भूमि विकास प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा रियायती दर पर दी जाएगी।

छोटे शहर में भी मिलेगी भरपूर छूट

बताया गया है कि, मॉडल सी के दौरान प्रदेश के 75 जिलों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 100 बेड के अस्पताल खोले जाएंगे। सरकार के द्वारा लागू किया गया है कि इन अस्पतालों में मरीजों को सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा और प्रसूति एवं स्त्री रोग आदि की सुविधा मिलेगी। मॉडल सी के तहत अस्पताल खोलने वाले निवेशकों को प्राधिकरण की भूमि पर 60 फीसकी की छूट, निजी भूम पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। लीज एग्रीमेंट पर भवन लेने पर स्टांप ड्यूटी में 75 फीसदी की छूट मिलेगी।

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