यूपी के वाहन चालकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 5 साल तक के सभी ई-चालान होंगे माफ

UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के निजी और वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों के पुराने चालानों को रद्द कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश भर के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है. सूत्रों के अनुसार, यह राहत उन सभी वाहन चालकों के लिए है जिनके खिलाफ विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण चालान काटे गए थे. विशेष रूप से, 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच जारी सभी चालान अब निरस्त कर दिए गए हैं.  

एक महीने में पूरा होगा काम

परिवार विभाग के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी कर दी जाएगी. इसके बाद वाहन स्वामी पोर्टल पर जाकर अपनी चालान स्थिति देख सकेंगे. कोर्ट में लंबित प्रकरण “Disposed – Abated” और ऑफिस लेवल पर समय-सीमा निकल चुके प्रकरण “Closed – Time-Bar (Non-Tax)” के रूप में दर्ज होंगे. विभाग ने साफ किया है कि यह केवल क्लोजर है यानि न तो किसी को रिफंड मिलेगा और न ही पुराने चालान दोबारा खोले जाएंगे.

30लाख से ज्यादा ई-चालान प्रभावित

आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच 30.52 लाख ई-चालान बने थे. इनमें से 17.59 लाख का निस्तारण पहले ही हो चुका है, जबकि 12.93 लाख चालान लंबित थे. लंबित चालानों में 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख ऑफिस लेवल पर पेंडिंग थे. अब इन सभी का डिजिटल निस्तारण समय-सीमा में पूरा किया जाएगा. फ्रंट-एंड पर सभी अवरोध हटेंगे, जबकि बैक-एंड पर पूरा रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रहेगा.

वाहन मालिक को क्या करना है?

यदि आपका चालान 2017–2021 का है और पोर्टल पर अभी भी लंबित या कोई ब्लॉक दिखा रहा है, तो एक महीने बाद ई-चालान/परिवहन पोर्टल पर जाकर स्थिति जांचें.
अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग था, तो “Disposed – Abated” दिखेगा और सभी अवरोध हट जाएंगे.
अगर चालान कोर्ट भेजा ही नहीं गया था और समय-सीमा निकल चुकी है, तो “Closed – Time-Bar (Non-Tax)” दिखेगा और उससे जुड़े ब्लॉक हट जाएंगे.
टैक्स वाले मामलों में यह राहत लागू नहीं होगी और वे केवल टैक्स कानून के तहत ही निस्तारित होंगे.
मदद के लिए हेल्पलाइन 149 या नजदीकी RTO/ARTO से संपर्क किया जा सकता है.

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