कोरोना से मृत कर्मिक के सभी आश्रितों में बराबर-बराबर बंटेगी सहायता राशि

लखनऊ। कोविड की रोकथाम, बचाव और उपचार के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कार्मिकों की मृत्यु पर दी जाने वाली 50 लाख रुपये की सहायता राशि सभी आश्रितों में बराबर-बराबर बंटेगी। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इसका विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई पीड़ित परिवारों में सहायता राशि को लेकर आश्रितों के बीच विवाद को देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी डीएम संबंधित कार्मिक की कोविड संक्रमण से मृत्यु पर उसके आश्रितों को सहायता राशि जारी करने के लिए सभी अभिलेखों समेत सिफारिश शासन को भेजेंगे। शासन की स्वीकृति के बाद कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज सभी आश्रितों को सहायता राशि बराबर-बराबर दी जाएगी। यदि सेवा पुस्तिका में आश्रितों के नाम दर्ज नहीं हैं तो भी डीएम मृत कार्मिक के उत्तराधिकारियों में सहायता की धनराशि बराबर-बराबर वितरित कराएंगे। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर के दौरान अब तक मृत सरकारी कर्मियों का विवरण व आवश्यक दस्तावेज राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर 30 जून तक अनिवार्य रूप से फीड व अपलोड करने करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी डीएम, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी व कानपुर के पुलिस आयुक्तों व सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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