वाराणसी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कर्मचारी की कोविड-19 से मृत्यु होने पर राहत योजना के तहत औसत वेतन का 90 फीसदी हिस्सा आश्रित परिजनों में हर महीने वितरित करेगा। मृतक की पत्नी अथवा पति 120 रुपये के वार्षिक योगदान पर चिकित्सकीय देखरेख भी प्राप्त कर सकते हैं। ईएसआईसी के प्रभारी निदेशक मनोज कुमार साव ने बताया कि यह योजना कोविड-19 से ठीक होने के 30 दिनों के भीतर होने वाली कोविड-19 संबंधी मौत को भी कवर करेगी। उन्होंने कहा कि जिस कर्मचारी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, वह बीमारी के निदान की तारीख से कम से कम तीन महीने पूर्व ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहत के लिए दावा किसी भी नजदीकी शाखा कार्यालय में किया जा सकता है। उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला।