नगर निगम ने दी राहत, गृहकर में 31 जुलाई तक मिलती रहेगी छूट

वाराणसी। वाराणसी नगर निगम ने गृहकर में छूट का एलान किया है। वर्तमान कर पर दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण छूट का लाभ दिया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने प्रस्ताव तैयार कराकर मेयर मृदुला जायसवाल से स्वीकृति ले ली है। नगर आयुक्त ने बताया कि पांचों जोनल कार्यालय अथवा मुख्यालय स्थित टैक्स कलेक्शन सेंटर पर जाकर लोग लाभ पा सकते हैं। नगर निगम की बेबसाइट पर भी ऑनलाइन गृहकर जमा करने की सुविधा है। जून तक 6500 भवन स्वामियों ने 1.10 करोड़ गृहकर ऑनलाइन जमा किया है। वाराणसी में विकास प्राधिकरण की संपत्तियों के आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। संपत्तियों के आवंटन के बाद पैसा नहीं जमा करने वालों को और एक महीने तक वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना का लाभ मिलेगा। शासन के निर्देश पर 31 जुलाई तक इसका लाभ वीडीए के फ्लैट, भूखंड लेने वालों को मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना के तहत कोई भी अतिरिक्त चार्ज आवंटियों को नहीं देना है। विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि आवास बंधु व वीडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद होम पेज पर लिंक करके ओटीएस 2020 पर जाकर योजना का लाभ लोग घर बैठे भी ले सकते हैं।

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