गाजीपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 10.07.2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। कामायनी दूबे, सचिव, (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार
प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, बिजली एवं पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, आदि का निस्तारण किया जाएगा। उक्त के संदर्भ में आज मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के आदेश के अनुपालन में समस्त न्यायायल के पीठासीन अधिकारी के साथ दसकक्षीय सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में दिनांक 10.07.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मात्रा में पारिवारिक वाद, मोटर अधिनियम वाद वादों के निस्तारण कराये जाने हेतु वृहद रूप से चर्चा की गई।