गाजीपुर। नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 11.09.2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। कामायनी दूबे सचिव, (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, आदि का निस्तारण किया जाएगा। उक्त के अनुपालन में जनपद न्यायालय से दसकक्षीय सभागार में नोडल अधिकारी, लोक अदालत/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-5/गंगेस्टर एक्ट, गाजीपुर एवं सचिव कामायनी दूबे, एवं मीडिया कर्मी/सूचना विभाग से साथ प्रेसवार्ता कर दिनांक 11.09.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण कराये जाने हेतु वृहद रूप से चर्चा की गई।