महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी स्थानीय उपचुनाव के मद्देनजर ओबीसी कोटा को लेकर अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 50 फीसदी की सीमा के आदेश के दायरे में रहते हुए ऐसा किया जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। बैठक के बाद छगन भुजबल ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि स्थानीय उप चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। किस क्षेत्र में ओबीसी की कितनी आबादी है, इसके आधार पर आरक्षण तय होगा। भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मामले का अध्य्यन कर कोटा तय करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ जिलों में कोटा 10 से 12 फीसदी कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल 90 फीसदी लोगों को इस चुनावी कोटा का फायदा होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में ओबीसी कोटा को लेकर आदेश सुनाया था कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता। निगम और जिला परिषद चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण तय किया गया है।