नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के मामले धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि सरकार अब भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी होगी। मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। सभी यात्रियों को रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए घोषणा-पत्र भी देना होगा। गाइडलाइन के साथ ही सरकार ने उन देशों की की सूची जारी की, जहां से आने वाले यात्रियों को जरुरी नियमों का पालन करना होगा। सूची में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे शामिल हैं। इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है। गाइडलाइन के अहम बिंदू:- गाइडलाइन के मुताबिक टीके की दोनों डोज लगवा चुके यात्रियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ऐसे देश से आने वाले यात्रियों जिसके साथ भारत ने डब्ल्यूएचओ से अप्रूव वैक्सीन की पारस्परिक स्वीकृति के लिए व्यवस्था कर रखी है, उन्हें भी क्वारंटीन और टेस्ट से छूट दी जाएगी। ऐसे यात्रियों को सिर्फ आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। यदि आंशिक रूप से यानी वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोग भारत आते हैं, तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही कोरोना की जांच करानी होगी। इसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे सात दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहेंगे और आठवें दिन दोबारा टेस्ट कराएंगे। यदि रिपोर्ट निगेटिव आई, तो अगले सात दिनों तक स्वयं अपने सेहज की निगरानी करनी होगी।