बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में बिना खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय करने वालों पर सख्ती करने की तैयारी की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 15 दिसंबर से पहले सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को विभाग की संबंधित वेबसाइट के माध्यम से लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। इसके बाद बिना नोटिस के ऐसे संचालकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाखों रुपये के जुर्माने के साथ कारावास का प्रावधान होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त शकील उर रहमान की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि ऐसा पाया गया है कि बड़ी संख्या में खाद्य व्यवसाय संचालक बिना लाइसेंस और पंजीकरण के अपना व्यवसाय चला रहे हैं, जो फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के नियमों के खिलाफ है। इससे बाजार में खाद्य पदार्थों पर कोई निगरानी नहीं रह रही है। बिना लाइसेंस और पंजीकरण के किसी भी तरह का खाद्य व्यवसाय करना अपराध का श्रेणी में आएगा। इसमें सालाना दो लाख रुपये, सालाना 12 लाख रुपये, सालाना 12 लाख से 20 करोड़ और सेंट्रल 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर व्यवसाय वाली श्रेणी में लाइसेंस व पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आयुक्त ने बताया कि खाद्य व्यवसाय में उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री शामिल होगा। इससे जुड़े व्यवसाय संचालकों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जम्मू-कश्मीर में करीब सवा लाख खाद्य व्यवसाय संचालकों ने लाइसेंस और पंजीकरण करवाया है। विभागीय टीमें जल्द बाजार में निरीक्षण प्रक्रिया शुरू करेंगी। जिसमें दोषी संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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