नई दिल्ली। जीएसटी कानून के तहत 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब 20 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी बी2बी ट्रांजैक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस जनरेट करना होगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। बता दें कि जीएसटी कानून के तहत 1 अक्टूबर 2020 से बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन्स के लिए ई-इनवॉयसिंग को अनिवार्य बना दिया गया था।
इसके लागू होने पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को ही ऐसा करना था, लेकिन एक जनवरी 2021 से इसे उन कंपनियों के लिए भी लागू कर दिया गया था, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का है।
वहीं 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों ने भी बी टू बी इनवॉयस जनरेट करना शुरू कर दिया और अब इसे 20 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी लागू किया जा रहा है।