नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समेत अन्य पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार कार्ड को सूचारू रूप से लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 मार्च को एक आदेश जारी कर दिया गया था। जबकि इससे पहले केवल पैन कार्ड के आधार पर ही निवेश किया जाता था। लेकिन अब से सरकार की लघु बचत योजनाओं में खाताधारकों को आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट स्लीप लगाना भी आवश्यक होगा।
जारी हुए आदेश के मुताबिक, पैन और आधार निश्चित रूप से जमा करना होगा। यदि व्यक्ति इन योजनाओं में निवेश करना चाहता है लेकिन उनके पास आधार नंबर नहीं है तो वह एनरोलमेंट स्लीप जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके 6 महीने बाद खाताधारक को अनिवार्य रूप से आधार नंबर जमा करना होगा। यदि वह शख्स आधार नंबर जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा किए गए निवेश को फ्रीज कर दिया जाएगा और आधार संख्या मिलने के बाद ही उसे दोबारा शुरू किया जाएगा।
पैन भी अनिवार्य
इस जारी आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि खाता खोलते समय पैन को जमा करना भी अनिवार्य है। यदि उस समय पैन नहीं जमा किया जाता तो अगले 2 महीने के अंदर इसे सब्मिट करना ही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य और भी परिस्थितियां है जहां पैन जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अकाउंट का बैलेंस 50,000 रुपये से अधिक हो जाए, किसी एक वित्त वर्ष में कुल क्रेडिट 1 लाख रुपये ऊपर निकल जाए या फिर अकाउंट से विड्रॉल और ट्रांसफर की रकम 10,000 रुपये से अधिक हो जाए इस स्थिती में भी पैन जमा करना अनिवार्य हो जाता है। यदि पैन 2 महीने के अंदर नहीं जमा होता है तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।
पहले की व्यवस्था
इससे पहले यदि किसी के पास आधार या पैन कार्ड मौजूद नहीं होता था तो बिजली बिल, टेलीफोन बिल, नगर निगम की रसीद, प्रॉपर्टी टैक्स व पेंशन आदि के दस्तावेज जमा कर निवेश किया जा सकता था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट में 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए थे। साथ ही इन कागजों पर खाताधारक का अभी का पता अंकित होना जरूरी था। अब पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर या एनरोलमेंट स्लीप और पैन नंबर इन योजनाओं में निवेश के लिए अनिवार्य होगा।