Indian Railway: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ट्रेन में चोरी हुए सामानों का मिलेगा मुआवजा, जानें डिटेल

Indian Railway Rules:  लंबी दूरी को तय करने के लिए ज्‍यादातर लोग ट्रेन का सफर करना ही पंसद करते है। आज के समय में काफी संख्‍या में रोजाना लोग ट्रेन से यात्रा करते है। वहीं भारतीय ट्रेन में हर की सुविधाओं जैसे- खाने-पीने, सोने आदि की व्‍यवस्‍था होती है। वहीं ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान चोरी होने का मामला ज्‍यादातर सामने आता है। ऐसे में अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान कभी चोरी हो जाता है, तो कुछ नियमो के द्वारा आपको आपके सामान का मुआवजा मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते है इन नियमों के बारे में…

इस तरह से मिल सकता है आपको आपके चोरी हुए सामान का मुआवजा:-

  • आपको अपने चोरी हुए समान का मुआवजा पाने के लिए सबसे पहले रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ से इसकी शिकायत करना होगा है।
  • फिर यहां पर अपने चोरी हुए सामान की सारी जानकारी दें।
  • इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है।
  • इस फॉर्म में आपको अपने सामान की और अपनी जानकारी देनी होती है।
  • वहीं, इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर यात्री का सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो यात्री उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
  • इस फॉर्म को भरने के बाद आपको भारतीय रेलवे की तरफ से आपको मुआवजा मिल जाता है।
  • आपका जितना भी सामान होता है, उसके हिसाब से रेलवे आपको मुआवजा देता है।
  • यहां ये जरूर जान लें कि भारतीय रेलवे को यात्रियों के खोए सामान का मुआवजा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ था। इसी के तहत ऐसा होता है।

 

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