Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. यह फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया है. कोर्ट के फैसले के अनुसार, आखिरकार ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को 31 साल बाद पूजा का अधिकार मिल ही गया.
दरअसल, ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की ओर से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी. लेकिन कोर्ट ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना फैसला सुनाने को कहा था. वहीं, कोर्ट के फैसले के तहत हिंदूओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है.
Gyanvapi Case: पूजा की मिली अनुमति
वादी के अधिवक्ताओं के अनुसार व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है. अधिवक्ताओं के अनुरोध पर अदालत ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है. ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए कोर्ट के आदेश से आने-जाने दिया जाएगा.
Gyanvapi Case: व्यासजी का तहखाना मस्जिद का भाग
आपको बता दें कि मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का भाग है. वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है. उन्होंने कहा कि तहखाना वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए.
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