Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की ASI सर्वे कराने की मांग के मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुना. कोर्ट ने मामले (Gyanvapi Case) की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी को नियत किया.
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति
अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने मामले में आपत्ति जताई. कहा कि तहखाने में सर्वे कराने से मस्जिद को क्षति पहुंचेगी. इस मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुना. इसके बाद हाईकोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई की वजह से सभी पक्षकारों की सहमति से 15 फरवरी को अगली तारीख रखी.
आपको बता दें कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की कोर्ट में आवेदन देकर ज्ञानवापी के बंद तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने की मांग की गई है. यह आवेदन मां शृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा दाखिल किया गया है.
सौरभ तिवारी ने कहा कि ASI की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं. इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों तहखानों के भीतर प्रवेश करने का जो रास्ता है उसे ईंट-पत्थर से बंद किया गया है. ज्ञानवापी में जो तहखाने दृश्यमान हैं, उनके अलावा भी अन्य तहखानों के होने की संभावना जताई गई है. ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण तहखाने के पास कुएं भी हैं.
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