SC: एसबीआई के चुनावी ब्रॉड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करें. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी.
वहीं, इस मामले को लेकर एसबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, ऐसे में समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय भी लगेगा.
SC ने एसबीआई को लगाई फटकार
कोर्ट (SC) में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई का कहना है कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है. मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, मगर हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने केवल स्पष्ट डिस्कलोजर मांगा था. सीजेआई ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था और आज 11 मार्च है. ऐसे में बीते 26 दिनों में आपने क्या किया? यह बताया जाना चाहिए कि यह काम हुआ है और अब हमें और समय चाहिए…सीजेआई ने कहा कि हम एसबीआई से स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं.
SC: एसबीआई और एडीआर की याचिका पर सुनवाई
इसे अलावा सुप्रीम कोर्ट आज ही एनजीओ एडीआर की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. एडीआर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया था कि एसबीआई 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 13 मार्च तक उस जानकारी को सार्वजनिक करें.
SC ने योजना पर लगाई रोक
दरअसल, 15 फरवरी को पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी. अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था.
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