Uttarakhand UCC: उत्तराखंड के नागरिक संहिता समान नागरिक (UCC) बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है.
सीएम धामी ने लिखा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी दे दी है.
यूसीसी से बदलेगी महिलाओं की स्थिति
सीएम धामी ने आगे लिखा कि निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी. प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में #UniformCivilCode अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है.
पांच सदस्यीय कमेटी का गठन
उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए नियमों/उपनियमों को बनाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है. नियमावली बनने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा.
यूसीसी का कानून लागू करने के लिए नियम बनाने वाली पांच सदस्यों वाली कमेटी में पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं. यह कमेटी जल्द ही एक बैठक कर यूसीसी कानून लागू करने के लिए आवश्यक नियम उप नियम बनाने का काम शुरू करेगी.
ये भी पढ़ें :- Tejas Crashes: जैसलमेर में वायु सेना का लड़ाकू विमान क्रैश, छात्रावास में जा घुसा विमान