Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है. ऐसे में इसमें न्यायिक दखल की कोई आवश्यकता नहीं है.
Arvind Kejriwal: सुरजीत सिंह ने दायर की थीं याचिका
दरअसल यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी. उन्होंने अनुरोध किया था है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं. एक वित्तीय घोटाले के आरोपी सीएम को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
Arvind Kejriwal: कोर्ट ने कहा…
हालांकि इस मामने में सुनवाई के दौरान हाईाकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते. साथ ही अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना अपरिहार्य है. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए.
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