Arvind Kejriwal: दिल्ली में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की एक याचिका को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने के लिए मांग की थी. ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा.
Arvind Kejriwal: सुनवाई योग्य नहीं याचिका
कोर्ट की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
बता दें कि मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय सीजेआई द्वारा लिया जा सकता है.
Arvind Kejriwal: 1 जून तक जमानत पर हैं केजरीवाल
दरअसल, अभी अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं. बता दें कि दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वहीं कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी. सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
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