तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद अलर्ट मोड में यूपी सरकार, ढाबों-रेस्टोरेंट और खाने की चीजों को लेकर जारी किया गाइडलाइन

UP Government: आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद अब सूपी सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. इसी बीच सीएम योगी ने ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच के आदेश दिए है. उन्‍होंने कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स है, जो कतई स्‍वीकार नहीं होगा. साथ ही खान-पान की चीजों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए हैं.  

सीएम योगी के निर्देशों के अनुसार, अब खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा. साथ ही शेफ हो या वेटर, उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाना होगा.वहीं, होटल/रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. यदि कोई खाद्य पदार्थो में अपशिष्ट या अन्य गंदी चीजों की मिलावट करता है तो संचालक/प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी.

सीएम योगी ने की हाई लेवल बैठक

खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/गंदी चीजों की मिलावट वाली घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए.

प्वाइंटर्स में सीएम योगी के निर्देश- 
  • सीएम योगी ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स, यह सब स्वीकार नहीं है.
  • उन्‍होने निर्देश दिया कि ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी. हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा.
  • सीएम ने खान-पान की चीजों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं.
  • सीएम ने कहा कि खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा. 
  • सीएम ने कहा कि शेफ हो या वेटर, उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाना होगा. होटल/ रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा.
  • उन्‍होंने निर्देश दिया कि अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक/प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी.

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