GST Return: जीएसटी रिटर्न में देरी करना अब व्यापारियों पर भारी पड़ने वाली है. दरअसल पहले जीएसटी रिटर्न में देरी होने पर व्यापारियों से दो से तीन हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली जाती थी, लेकिन अब 50 हजार रुपये जुर्माना का भुगतान करने की नोटिस भेजी जा रही है.
बता दें कि राज्य कर विभाग ने जीएसटी एक्ट की धारा 125 में अधिकतम जुर्माना राशि लगाए जाने के वैकल्पिक प्रविधान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है. ऐसे में जीएसटी एक्ट की धारा 125 में खरीद व बिक्री का रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रविधान है.
शासन स्तर पर नया आदेश जारी
दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि आपात की स्थिति में व्यापारी समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं. ऐसे में इसी एक्ट के प्रविधान से अधिकारी उनकी जुर्माना राशि तय करके नोटिस जारी कर देते हैं. हालांकि अब शासन स्तर पर नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें अधिकतम जुर्माना राशि तय करने का अधिकार अधिकारियों के विवेक के स्थान पर सीधे 50 हजार रुपये तय कर दी गई है.
राज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, लगभग 90 फीसदी व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए समय पर रिटर्न दाखिल कर देते हैं. लेकिन 10 प्रतिशत व्यापारियों पर समय से रिटर्न दाखिल न करने पर दो से तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता था. ऐसे में व्यापारी के रिटर्न भरने के कारणों की जांच के बाद जुर्माना राशि तय की जाती थी.
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