Delhi news: संसद में हुए धक्का-मुक्की मामले की जांच अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है. ऐसे में अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित ISC यूनिट करेगी.
बता दें कि यह पूरा मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की का है, जिसमें बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए है. दोनों का आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक SIT टीम का गठन किया गया है.
जांच में दो एसीपी भी शामिल
सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की इस SIT की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर शामिल होंगे, जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे. इस मामले की जांच में 2 एसीपी को SIT में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है. अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की ISC क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है.
राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 115 यानी जानबूझ कर किसी को चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 मतलब दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं, इस मामले में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
कांग्रेस ने भी दर्ज कराया केस
हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर जानबूझकर रास्ता रोकने और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खरगे को जानबूझकर धक्का देकर गिराया गया है. इसकी वजह से उनके दोनों घुटनों में चोट आई.
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