RG Kar Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में कोर्ट ने दोषी करार संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है. ऐसे में पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए.
हालांकि इससे पहले भी सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था. आरोपी रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसे न्यूनतम आजीवन कारावास,जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है.
कोर्ट में संजय रॉय ने कहा…
वहीं, फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान संजय रॉय ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है, जिसपर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है. इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं. हालांकि इस मामले में पीडिता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है.
वकील ने कोर्ट में दी दलील
दोषी करार संजय रॉय के वकील ने अपनी दलील में कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए. भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए. अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है. ऐसे में सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए.
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