अब बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने वालों की खैर नहीं…, एक लाख तक भरना पड़ सकता है जुर्माना   

Loudspeakers: राजधानी दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर सख्‍ती दिखाते हुए नए निर्देश जारी किए, जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से तेज लाउडस्पीकर नहीं बजेगा. साथ ही किसी स्‍थान पर बजाने या टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पहले पुलिस से परमिशन लेनी होगी. सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता.

कहां किस रेंज में बजा सकते है लाउडस्‍पीकर

नए निर्देश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा. वहीं, निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज़ तयसीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

  • इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है.
  • रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB आवाज की इजाजत दी गई है.
  • वहीं, साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 DB, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 DB ध्वनि निर्धारित की गई है.
  • सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि वो स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें. 
  • साथ ही जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें, तथा अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.
  • लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनुचित प्रयोग पर ₹10,000 का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती होगी.
डीजी सेट्स (Generator Sets) पर नियम कैपेसिटी के अनुसार जुर्माना
  • 1000 KVA से अधिक: ₹1,00,000
  • 62.5 – 1000 KVA: ₹25,000
  • 62.5 KVA तक: ₹10,000
  • ध्वनि उत्पन्न करने वाले निर्माण उपकरणों का प्रयोग पर जुर्माना ₹50,000 और उपकरणों की जब्ती/सीलिंग
  • पटाखों पर तय समय सीमा के बाहर फोड़ने पर कार्रवाई
  • धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन पर व्यक्ति: ₹10,000 (रिहायशी क्षेत्र), ₹20,000 (साइलेंस ज़ोन)

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