Up news: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद को लेकर हुए सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को कोर्ट ने आदेश जारी किया। इस फैसले से मुस्लिम पक्षकार को काफी झटका लगा है।
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज
बता दें कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने इस आदेश को सुनाया। इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्राचीन हरिहर मंदिर होने का दावा
इस विवाद की शुरुआत अधिवक्ता हरिशंकर जैन के साथ सात अन्य लोगों ने दावा किया कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिये प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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