Delhi: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है. विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.
NIA ने तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में राणा की भूमिका को लेकर नए तथ्यों और खुलासों का हवाला दिया गया है.
13 अगस्त को कोर्ट में होगी सुनवाई
तहव्वुर राणा ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उसने नियमित अंतराल पर अपने परिवार से फोन पर बातचीत करने की इजाजत मांगी है. NIA कोर्ट 15 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार के लिए 13 अगस्त 2025 की तारीख तय की है. NIA की चार्जशीट में राणा की पाकिस्तान सेना और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ साजिश में संलिप्तता को रेखांकित किया गया है.
2012 में दायर हुआ था पहला आरोपपत्र
राणा के खिलाफ पहला आरोपपत्र 2012 में दायर किया गया था, और इस हफ्ते की शुरुआत में उसने मुंबई पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए थे. उसने बताया कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद एजेंट था और 2008 के हमलों के दौरान वह मुंबई में मौजूद था.
आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी अपील खारिज करने के बाद, राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. अब उसके खिलाफ 26/11 के आतंकवादी हमले के मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे.एनआईए ने राणा को मुंबई और अन्य शहरों में ले जाकर उस घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करने की योजना बनाई है.
लश्कर-ए-तैयबा से ट्रेनिंग की बात भी स्वीकारी
राणा ने लश्कर-ए-तैयबा से प्रशिक्षण लेने की बात भी स्वीकार की है. उसने बताया कि वह अमेरिका में बंद आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है. दोनों ने एक साथ आतंकी शिविरों में हिस्सा लिया और मुंबई हमले की साजिश में मिलकर काम किया.
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