Delhi news: दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार (22 अगस्त) को दिल्ली-NCR के शेल्टर होम में भेजे गए सभी आवारा कुत्तों को छोड़ने निर्देश दे दिया है. टीकाकरण और नसबंदी के बाद इन कुत्तों को छोड़ा जाएगा. हालांकि, गंभीर रूप से बीमार, खतरनाक या पागल कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखें जाएंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर बैन लगा दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों वाली पीठ ने मामले में यह निर्णय सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने फैसले में संशोधन किया है और कई महत्वपूर्ण बातें जोड़ी हैं. तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो कुत्ते पकड़े गए हैं, उनमें से किन्हें छोड़ा जाएगा और किन्हें नहीं. कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को वापस उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा. हालांकि छोड़ने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने से मनाही रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आवारा कुत्तों को लेकर कुछ ‘लक्ष्मण रेखा’ भी खींच दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- एनसीटी दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें.
- आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए.शेल्टर होम में पकड़े गए और रखे गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड बनाए रखें.
- दिल्ली-NCR में शेल्टर होम के बुनियादी ढांचे पर 2 महीने में रिपोर्ट दी जाए.
- डॉग शेल्टर में आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होंगे.
- आवारा कुत्तों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा.
- कोई कुत्ता छोड़ा या बाहर नहीं ले जाया जाए इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे.
- अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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